Sadharan bhumat aur Vishesh bahumat Mein Antar spasht Karen
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विशेष बहुमत को स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है, इसका उपयोग सदन में मुख्य रूप से दो कारणों के लिए किया जाता है | पहला जब संविधान में संशोधन करना हो तथा दूसरा तब जब महाभियोग लाना हो | विशेष बहुमत (पूर्ण बहुमत और साधारण बहुमत) से भिन्न होता है, और इसमें सदन के कुल सदस्यों का दो तिहाई (2/3) गिना जाता है, अर्थात किसी भी सदन में कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई को विशेष बहुमत कहा जाता है | इसे निकालने का फार्मूला इस प्रकार है-
जबकि,
साधारण बहुमत का मतलब है कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन से कोई विधेयक पारित होना/निर्णय लेना।
साधारण बहुमत का मतलब है कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन से कोई विधेयक पारित होना/निर्णय लेना।पूर्ण बहुमत यानि अगर सदस्य संख्या 100 है तो 67 सदस्यों की सहमति से कोई विधेयक पारित होना/ कोई निर्णय लिया जाना।जबकि, साधारण बहुमत के अन्तर्गत वही विधेयक मात्र 51 सदस्यों के समर्थन मिलने पर पारित माना जाएगा ।
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