समता को दृष्टि से संविधान में क्या प्रावधान उपलब्ध होते हैं? एक सूची तैयार करें।
Answers
Answered by
0
Answer:
easy
Explanation:
के अनुसार, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में समता/समानता का अधिकार (अनु. १४ से १८ तक) प्राप्त है जो न्यायालय में वाद योग्य है।[2] ये अधिकार हैं-
अनुच्छेद १४= विधि के समक्ष समानता।
अनुच्छेद १५= धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
अनुच्छेद १६= लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
अनुच्छेद १७= छुआछूत (अस्पृश्यता) का अन्त कर दिया गया है।
अनुच्धेद १८= उपाधियों का अन्त कर दिया गया है।
अब केवल दो तरह कि उपाधियाँ मान्य हैं- अनु. १८(१) राज्य सेना द्वारा दी गयी व विद्या द्वारा अर्जित उपाधि। इसके अतिरिक्त अन्य उपाधियाँ वर्जित हैं। वहीं, अनु. १८(२) द्वारा निर्देश है कि भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोइ उपाधि नहीं लेगा।[3]
समानता के अधिकार का क्रियान्वयनसंपादित करें
Similar questions
English,
10 days ago
English,
10 days ago
Social Sciences,
9 months ago
Environmental Sciences,
9 months ago
Science,
9 months ago