Hindi, asked by alokpandey875, 7 months ago

Santan treat Chunav Aayog ke kya Karya hai Hindi mein

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Answered by bishtkomal620
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जागरण प्रतिनिधि, विकासनगर: परिवार नियोजन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर इस बार निकाय व पंचायत चुनाव भारी पड़ेंगे। चुनाव प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत दो बच्चों से अधिक संतान वाले किसी भी महिला व पुरुष के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी गजट जारी कर दिशा निर्देश जारी किए हैं।

राज्य गठन के बाद निकाय, पंचायत चुनाव को लेकर जारी सरकारी गजट के लागू होने से चुनाव लड़ने का मंसूबा पाले कई लोगों के लिए मुश्किलें हो गई हैं। कुछ समय से राजनीति में सक्रिय ऐसे महिला व पुरुष जिनके दो से अधिक संतान हैं उनका चुनाव लड़ने का सपना इस बार अधूरा रहेगा। पछवादून के दो नगर निकायों के 16 वार्डो सहित दो अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को इस बार सरकार की ओर से जारी 2 जुलाई 2002 के सरकारी गजट के नियम शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल ने सरकारी गजट की शर्तो के अनुसार 21 सितंबर 2003 के बाद दो बच्चों से अधिक जीवित संतान होने पर ऐसे किसी भी महिला व पुरुष प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। परिवार नियोजन का यह फार्मूला निकाय चुनाव लड़ने वाले उन लोगों पर भारी पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशानुसार नामांकन तिथि से छह माह पूर्व किसी संगीन अपराध में नामजद ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने चल अचल संपत्तिा, बैंक बैलेंस आदि सूचनाओं को छिपाने वाले लागों पर भी सख्ती बरतने को कहा गया है। वहीं, नगर पंचायत हरबर्टपुर के अधिशासी अधिकारी एसपी जोशी के अनुसार निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के आधार पर दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों की जांच कराकर सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी

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