sanvidhan ke 73ve sanvidhan se pehle aur sanvidhan ke baad sthaniye saasan ke beech mukhya bhed btaye.
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संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था।
जबकि 73वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रावधान हुआ कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर व्यस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। पंचायती ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है।
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