सरकारी कार्यालय की टिप्पणी लिखिए
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सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग जरूरी है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिन्दी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी । तब से लेकर सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। हिन्दी न सिर्फ हमारी मातृभाषा है बल्कि यह भारत की राजभाषा भी है। इसलिए इसका सम्मान करते हुए अपने कार्यो में हिन्दी के प्रयोग को आवश्यक तौर पर अपनाया जाना चाहिए। ये बातें बुधवार को हाजीपुर जंक्शन पर आयोजित राजभाषा हिन्दी कार्यशाला को संबोधित करते हुए राजभाषा अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने कही।
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