सरकारी सेवकों पर अनुच्छेद
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जब कभी ऐसे सरकारी सेवकों को, जो प्रादेशिक सेना के सदस्य हैं, सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सैनिक ड्यूटी पर या वास्तविक युद्ध के दौरान नियमित सशस्त्र सेना की अनुपूर्ति करने या सहायता देने के लिए बुलाया जाता है या उन्हें किसी शिक्षण-पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए अनुज्ञा दी जाय, तब उनके कार्यालय से उनकी अनुपस्थिति को सिविल छुट्टी और पेन्शन के प्रयोजनार्थ ड्यूटी माना जायगा। यदि कोई सरकारी सेवक वर्धमान वेतनक्रम में है तो उसकी सैनिक सेवा उनके सिविल पद पर लागू वेतन के समयमान में वेतनवृद्धि के लिए और सिविल पेन्शन के लिए भी उसी प्रकार से गिनी जायगी मानो उसने उस अवधि की सेवा अपने ही पद पर की हो।
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Khud se soch kar likhne ki koshish kro.
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