sarvajanik place par cigarette pina band hona chahiye is katan ke pas ya vpas mai apne vichare likho essay
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राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम धूम्रपान यानी सिगरेट पीने को कड़ाई से प्रतिबंधित करने जा रही है। सुप्रीमकोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नगर विकास विभाग इस संबंध में निकायों को जल्द ही निर्देश जारी करने की तैयारी में है।
सुप्रीम कोर्ट ने नशा विरोधी अभियान की दिशा में कारगार कदम उठाते हुए बसों, स्कूलों के आसपास, सिनेमा घरों, शासकीय प्रतिष्ठानों, मंदिरों व अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित कर रखा है। इन स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट पीते पकड़े गए व्यक्तियों से जुर्माना वसूलने व अन्य दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद भी सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम धूम्रपान करते हुए लोगों को देखा जा सकता है।
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए अधिनियम बनाते हुए राज्यों को भेज रखा है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के आधार पर यूपी में भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करते हुए अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम सिगरेट व बीड़ी बेचने पर रोक के लिए जांच अभियान शुरू किया गया, लेकिन समय बीतने के साथ अभियान धीमा पड़ा गया