सविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी
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अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक: 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा।
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Explanation:
sanvidhan ke anuchchhed 22 ke anusar kisi bhi 14 varsh se kam Umra ke बच्चे काे किसी भी तरह के खतरनाक काम जैसे करखानो और खदानौ मे काम करने की अनुमति नहीं है अगर कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे को काम पर लगाता है तो वो सजा का भागीदारी होगा......
#pallavi
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