शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद ने पारित किया
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Question.. शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद ने पारित किया-
Answer.. (ब) सन् 2009 में।
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शिक्षा अधिकार अधिनियम यथार्थ से अभी दूर
-इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है
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राधेश्याम तिवारी, रेवाड़ी : शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी बच्चा इस अधिकार से वंचित न रह जाए। इसके तहत निजी स्कूलों में 10 फीसद आरक्षण की भी व्यवस्था है, लेकिन इसे पूरी तरह अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है।
इस अधिनियम के तहत देश के संसद ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह मौलिक अधिकार है कि वे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। हालाकि देश में अब भी शिक्षा का यह सपना पूरी तरह पूरा नहीं हो सका है। इसके लिए यह जरूरी है कि सौ प्रतिशत बच्चों स्कूलों में नामाकन हो।
धारा 134ए क्या है :
धारा 134ए के तहत सभी निजी स्कूलों को 10 फीसद गरीब बच्चों को दाखिले लेने का आदेश दिया गया है, लेकिन दोखिलों के आवेदन के इतने दिनों बाद भी जिले के स्कूलों में इनका परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इससे सच्चाई सामने आ रही है। ज्ञात हो कि जिले में इस अधिनियम के तहत बीपीएल एवं गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 5 हजार तथा प्रदेश भर में 43 हजार से अधिक बच्चों के लिए आवेदन किया गया था। आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा के साथ-साथ जिले भर में पाच सुविधा केंद्र बनाए गए थे। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 20 मार्च थी, लेकिन अभी तक इसके परिणाम घोषत नहीं हो सके है।
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