शिक्षा के अधिकार से क्या अभिप्राय है
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शिक्षा का अधिकार
संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
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Explanation:
शिक्षा के अधिकार को कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा भी शामिल है जो एक मान्यता है।
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