शारदा एक्ट के तहत विवाह के लिए लड़के व लड़की की आयु कितनी निर्धारित की गई?
Answers
Answered by
0
Explanation:
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को पारित बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929, लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई थी, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरबिलास सारडा के बाद इसे सारडा एक्ट के नाम से जाना जाता है।
Answered by
0
भारतीय दंड संहिता-1860 की दफा-375(6) के मुताबिक किसी भी पुरुष द्वारा 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति या असहमति से किया गया सहवास बलात्कार है। 1978 में हिंदू विवाह अधिनयम और बाल विवाह अधिनियम में संशोधन करके लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित की गई।
Similar questions