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(2) शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार
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Explanation:
संविधान में अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के दो आधार बताए गए है।
धार्मिक (Religious)
भाषायी (Linguistic)
अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए है —
इसके तहत यह प्रावधान किया गया है की भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिको के अनुभाग / समूह को जिसकी अपनी बोली , भाषा , लिपि , संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
इसके तहत किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले कोई भी क्षेत्र या स्थान में धर्म , जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता है।
नागरिकों के अनुभाग का अभिप्राय अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों से है।
संविधान में अल्पसंख्यको की कोई परिभाषा नहीं है इसे सबसे पहले उच्चतम न्यायालय ने परिभाषित किया। वर्तमान समय में अल्पसंख्यकों के निर्धारण के लिए राज्य व केंद्र दोनों को अधिकार है। जैसे- M.P और Delhi में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्ज़ा प्राप्त है जबकि अन्य राज्यों में इन्हें बहुसंख्यक का दर्ज़ा प्राप्त है । सबसे पहले M.P नें जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्ज़ा प्रदान किया था।