tell me child rights in hindi language
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बाल अधिकार (Children's rights) नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है।[1] बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) १९८९ की परिभाषा के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो", बच्चा कहलाता है।[2]
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बाल अधिकार (Children's rights) नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है।[1] बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) १९८९ की परिभाषा के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो", बच्चा कहलाता है।[2]
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