Math, asked by gaurav792450, 7 months ago

द बेस ऑफ एनआईसी शैलेश ट्रायंगल इज फॉर बॉय 3 सेंटीमीटर द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर​

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Answered by shambhavi1634
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प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक एक्ट, 1994 के अनुसार, भारत में प्री-कॉन्सेप्ट या प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण गैरकानूनी है। Google ऐडवर्ड्स नीति और ऐडवर्ड्स नियमों और शर्तों के अनुसार, विज्ञापनदाताओं को उन सेवाओं या वस्तुओं का विज्ञापन करने की अनुमति नहीं है जिनका उपयोग गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग या लिंग निर्धारण के लिए किया जा सकता है।

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