देश में चुनाव करवाने संबंधी निर्णय कौन करता है
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¿ देश में चुनाव करवाने संबंधी निर्णय कौन करता है ?
➤ देश में चुनाव करवाने संबंधी निर्णय भारत का निर्वाचन आयोग करता है।
✎... भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, तब से निर्वाचन आयोग ही भारत में होने वाले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आदि चुनावों की सारी प्रक्रिया का संचालन करता है। भारत में होने वाले कोई भी लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभा संबंधित चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में ही संपन्न किए जाते हैं।
कौन सा चुनाव किस जगह पर कहाँ पर होना है। इसका निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग ही करता है और वह ही चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। चुनाव आयोग ही आचार संहिता लागू करता है। उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने योग्य योग्यता, राजनीतिक दलों को मान्यता आदि संबंधित कार्य भी चुनाव आयोग ही करता है। मतदान प्रक्रिया का सचालन तथा मतगणना प्रक्रिया का संचालन और परिणाम घोषित करना भी चुनाव आयोगा का कार्य है।
भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तथा शेष सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं। इस तरह निर्वाचन आयोग तीन सदस्य आयोग है।
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चुनाव आयोग में आजकल कितने सदस्य हैं
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देश में चुनाव संबंधी सभी निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लिए जाते हैं।
आशा है इससे एस सहायता मिलेगी।