Hindi, asked by kasimsir, 3 months ago

देश द्रोह क्या है और आप देश द्रोह से क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए​

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Answered by Krishnabhaduriya
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Answer:

भारतीय कानून संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए में देशद्रोह की दी हुई परिभाषा के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है

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