दलबदल कानून क्या है?
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एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना
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दलबदल कानून नेता लोगों के एक दल से दूसरे दल में जाने के संबंध में बनाया गया कानून है। दलबदल का सीधा तात्पर्य है कि एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में चले जाना। दल बदल कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दल बदलने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग होने लगा था और नेता लोग जब चाहे किसी भी दल में चले जाते। जहां पर वह अपना स्वार्थ देखते तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था।
सरकार बनाने के लिये सांसदों विधायकों की खरीद-फरोख्त होती थी।
दल नेता लोगों द्वारा सांसदों विधायकों द्वारा जब चाहे किसी भी दल में चले जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया है, जिसके अनुसार यदि किसी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी के व्हिप की अवहेलना करते हैं तो उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उन पर दलबदल निरोधक कानून लागू होगा।
इस कानून में यह प्रावधान भी है कि यदि किसी पार्टी के लगभग दो तिहाई सांसद या विधायक एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नही होगा और वह अपनी मर्जी से किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं लेकिन वह अपना स्वतंत्र दल नहीं बना सकते।