दण्ड प्रकिया सहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है_
(A) किसी भी दण्ड न्यायालय द्वारा
(B) केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा
(C) सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा
(D) उच्च न्यायालय
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केवल उच्चतम न्यालय द्वारा
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