धन विधेयक में राज्यसभा कब तक देरी कर सकती है
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 'धन विधेयक' की परिभाषा से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमे "करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान" होते हैं| एक साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
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