Social Sciences, asked by sumansharma7402, 15 days ago

धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है ​

Answers

Answered by preetis6667
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Answer:

संविधान में अनुच्छेद होते हैं, और 15वां अनुच्छेद ही आर्टिकल 15 है। संविधान के आर्टिकल 15 के मुताबिक आप किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद-भाव नहीं कर सकते हैं। राज्य, किसी नागरिक से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेद-भाव नहीं करेगा।

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