traffic niyam anupalan summit jaroori in gujarati paragraph
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अहमदाबाद. यातायात नियमों की अनदेखी करना अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं आपको इसके लिए एक महीने से लेकर तीन साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि देशभर में मोटर वाहन संशोधित अधिनियम-२०१९ रविवार एक सितंबर से लागू हो गया है। गुजरात में भी इसे लागू किया गया है, लेकिन इसका पूरी तरह से क्रियान्वयन होने में अभी एक सप्ताह लग सकता है। अहमदाबाद शहर यातायात पुलिस को भी गुजरात में परिवहन विभाग की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।
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