उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है?
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supreme court ke judge ko
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उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है।
उच्च न्यायालय यूं तो किसी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और वह राज्यों के दायरे में आता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इसके लिए राष्ट्रपति को परामर्श हेतु उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एवम् चार अन्य न्यायाधीशों का पैनल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा करते हुए राष्ट्रपति के पास सूची भेजता है। इसी सूची के आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अतः यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करते अपना त्यागपत्र दे सकता है|
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