उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता ?
(क) 17 मार्च (ख) 15 मार्च (ग) 19 मार्च (घ) 22 अप्रैल
Answers
Explanation:
15 March is the right answer
Answer:
15 मार्च
Explanation:
प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. इस दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को जालसाजी या धोखाधड़ी से बचाना है.
उपभोक्ताओं के अधिकार
1.सुरक्षा का अधिकार
उपभोक्ताओं के अधिकारों में सबसे पहले आता है सुरक्षा का अधिकार जिसका मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए गुणवत्ता चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जैसे आईएसआई, एग मार्क इत्यादि। ये चिन्ह किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देते है।
2.सूचना पाने का अधिकार
दूसरा है सूचना का अधिकार जिसका मतलब है कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता, शक्ति, शुद्धता, स्तर और मूल्य के बारे में जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। विक्रेता इससे इंकार नहीं कर सकता है।
3.चुनने का अधिकार
तीसरा है चुनने का अधिकार। यानि उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी पदार्थ के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो और उसके बाद अपने विवेक से उसे चुन सके। यानि उपभोक्ता को पूरी छूट है कि वो वही खरीदे जो वो खरीदना चाहता है।
4. सुनवाई का अधिकार
चौथा है सुनवाई का अधिकार। जिसका मतलब है कि अगर उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद या पदार्थ से परेशानी है तो उसकी बातो को ध्यान से सुना जाए।
5.विवाद सुलझाने का अधिकार
विवाद सुलझाने का अधिकार भी उपभोक्ता को प्राप्त है। जिसका मतलब होता है उपभोक्ता की शिकायतों का उचित निपटारा जल्द से जल्द हो।
6.उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी हर जानकारी अर्जित कर सकता है।। ताकि शोषण से बच सके।