उद्देश्य समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों शिक्षा नौकरियों एवं विकास विशेष अवसर देना है?
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संविधान में पिछड़े वर्गो के लिए :-
नागरिकों के पिछड़े वर्ग पद की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। पर अनुच्छेद 16 (4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर बल दिया गया है न कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन पर, इसलिए पिछड़े वर्ग की पहचान केवल और मात्र आर्थिक मानदंड पर नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 46 के बारे में जानकारी :-
संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा।
धन्यवाद ।
आपका दिन सुखद रहे।
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