विकलांगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं
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भारत ने विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते की अभिपुष्टि की है तथा सभी विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के सम्पूर्ण माननीय अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को विकलांगता के आधार पर बिना किसी प्रकार के भेदभाव के प्राप्त करना सुनिश्चित एवं प्रोन्नत करने की जिम्मेदारी ली है। इस अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए, देश का यह कर्तव्य होता है कि संयुक्त राष्ट्र समझौता में मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित कानून पारित करे।
भारत ने एशिया प्रशान्त क्षेत्र में विकलांगताग्रसित व्यक्तियों की समानता तथा सम्पूर्ण सहभागिता के एक हस्ताक्षरकर्ता के रुप में अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति हेतु विकलांग व्यक्ति (समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण तथा सम्पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 पारित किया था। यह कानून 15 वर्षो से कानूनी किताबों में है तथा विकलांगताग्रसित व्यक्तियों का विधिक क्षेत्रों में सशक्तिकरण का प्रमुख आधार रहा है। यद्यपि विधि क्षेत्र के सशक्तिकरण की आवश्यकता को निसंदिग्ध मान्यता दिया जाता हे, यह भी माना जाता है कि यू.एन.सी.आर.पी.डी. द्वारा मान्यता प्राप्त अनेक अधिकारों को विकलांग व्यक्ति अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया है। यहां तक कि मान्यता प्राप्त अधिकार भी समझौते के सिद्धान्तों से पूर्ण रुप से मेल नहीं खाते हैं।
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