विश्व नागरिकता के फायदे और नुकसान
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सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB/ (Citizenship (Amendment) Bill, 2016) को केंद्रीय कैबिनेट (Union cabinet) ने बुधवार को अपनी अनुमति दे दी. इस बिल के फाइनल ड्राफ्ट को कैबिनेट की अनुमति के लिए बुधवार को पेश किए जाने से पहले गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों और सिविल सोसायटी समूहों के साथ मीटिंग की थी.
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भारत में नए नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है
NEWS18HINDI
LAST UPDATED: DECEMBER 4, 2019, 10:26 PM IST
नई दिल्ली. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) और असम के छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों व सिविल सोसायटी से दो दिन की बातचीत के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (CAB) को बुधवार को पास कर दिया. सूत्रों के अनुसार इसे अगले सप्ताह संसद में लाया जाएगा.
क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (CAB) Citizenship (Amendment) Bill, 2016?
ये विधेयक में मूल नागरिकता अधिनियम 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव है. इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों जैसे हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और पारसियों को भारतीय नागरिकता देना है. जिन्हें अपने मूल देश को धार्मिक भेदभाव के कारण छोड़ना पड़ा हो. इस विधेयक में देश में रहने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष करनी है. यानी ऐसे शरणार्थी जो पिछले 6 साल से भारत में रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकेगी.