विधिक जागरूकता किसे कहा जाता है?
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विधिक जागर अथवा विधिक साक्षरता से आशय जनता को कानून से समब्न्धित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तीकरण करना है।[1] विधिक जागरूकता से विधिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, कानूनों के निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ती है और कानून के शासन की स्थापना की दिशा में प्रगति होती है।
पहले 'विधिक रूप से साक्षर' होने का अर्थ था - 'कानूनी दस्तावेजों, विचारों, निर्णयों, कानूनों आदि को लिख/पढ़ पाने की क्षमता'। किन्तु अब इसका अर्थ कानून से सम्बन्धित इतनी क्षमता से है जो किसी कानूनी समाज में अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हो।
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विधिक जागरूकता
Explanation:
विधिक जागरूकता को कभी-कभी सार्वजनिक कानूनी शिक्षा कहा जाता है, यह कानून से जुड़े मुद्दों के बारे में व्यक्तियों का सशक्तिकरण है। यह कानूनी संस्कृति की चेतना को बढ़ावा देने में मदद करता है, भागीदारी कानूनों का निर्माण और कानून का शासन है। कानूनी जागरूकता लोगों को सभी स्तरों पर न्याय, जवाबदेही और प्रभावी उपचार की मांग कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि भारत विभिन्न प्रकार के लोगों की अशिक्षा, गरीबी और असभ्यता से भरा हुआ देश है, यह हर मामले में लोगों को जागरूक करने की स्थिति में है। यहां प्रत्येक व्यक्ति में अशिक्षा का कोई महत्व नहीं है, उन्हें देश के मूल कानून के बारे में पता होना चाहिए। कानूनी सहायता प्रणाली और इसके योजनाओं के बारे में जागरूकता उनके द्वारा सीखी जानी चाहिए। जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से कई गैर सरकारी संगठन एक कुशल भूमिका निभाते हैं
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दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें।
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