विधान परिष का सदस्य बनने के लिए कई प्रकार का निधारण किया गया है।कोई चार योगयता बताइए ?
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विधायक बनने के लिए योग्यता (Eligibility)
विधायक बनने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है |विधायक बनने वाले व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए |लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक, उम्मीदवार का नाम उस राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना वश्यक है, जहाँ के लिए वह विधायक बनेगा |
Explanation:
विधायक बनने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है |विधायक बनने वाले व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए |लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक, उम्मीदवार का नाम उस राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना वश्यक है, जहाँ के लिए वह विधायक बनेगा |विधायक बनने वाला व्यक्ति की नौकरी सरकारी नही होनी चाहिए |इस पद को हासिल करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए |लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत यदि कोई भी विधायक दोषी पाया जाता है या अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसे उस पद से हटाया भी जा सकता है।