विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। इसे कार्यकाल से पहले कब भंग किया जा सकता है?
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ऐसे बात की जाए तो, किसी भी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर किसी भी आपात स्थिति में या संकट की स्थिति में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल विधान सभा को समय से पूर्व अर्थात 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है।
इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे कि राज्य सरकार अल्पमत में आ गई हो या राज्य में किसी तरह की शांति-व्यवस्था भंग हो गई हो या राज्य सरकार ने कोई संविधान के विरुद्ध कार्य किया हो तो राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर 5 वर्ष से पहले भी सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है।
यदि कोई संकटकाल की घड़ी ऐसी हो कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर भी चुनाव करवाना संभव नही हो तो संसद कानून द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। जो एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता और संकटकाल खत्म हो जाने की घोषणा की स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं हो सकता।
विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं।