विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या-क्या अर्हताएँ होना आवश्यक है?
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विधानसभा का सदस्य बनने के लिए,
व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है
, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
वह मानसिक रूप से ठीक व दीवालिया न हो।
उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है।
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