विधायी अधिकारी को कितने हिस्सा मे बाट गया है?
Answers
विधायी, वित्तीय, समिति, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवा (लाफियाज)
(ii) ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस)
(iii) संपादन तथा अनुवाद सेवा
((iv) मुद्रण और प्रकाशन सेवा
(v) वॉच एंड वॉर्ड, डोरकीपिंग और सैनीटेशन सेवा
(vi) साथ-साथ भाषांतरण सेवा
(vii) शब्दशः प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) सेवा
(viii) निजी सचिव और आशुलिपिक सेवा
(ix) लिपिकीय और दफ्तरी सेवा
(x) परिचारक सेवा
लोक सभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है जो माननीय लोक सभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और मार्गनिर्देशन में कार्य करता है। लोक सभा अध्यक्ष को उनके संवैधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लोक सभा के महासचिव (जिनका वेतन, पद और दर्जा आदि भारत सरकार के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी अर्थात् मंत्रिमंडल सचिव के बराबर होता है), अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों और सचिवालय के विभिन्न स्तर के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी सहयोग प्रदान करते हैं।