वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है?
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वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की सख्या 11 है
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वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की सख्या 11 है संबिधान में पहले से मौलिक कर्त्तव्य नहीं थे बाद में 42 वें संशोधन (1976)द्वारा जोड़ा गया है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है की वह इनका पालन करे।और उसके आदर्शों,संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखे व उनका पालन करे।
भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें।
देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें।
भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।
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