वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य तथा क्षती की राशि मिलाकर 20लाख रुपए से अधिक होने पर शिकायत जिला फोरम को भेजी जाती है I
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अगर कोई भी सेवा या वस्तु संबंधी क्षतिपूर्ति दावा सहित मूल्य २० लाख के अंदर है तो इसकी शिकायत जिला फोरम में की जा सकती है। अगर क्षतिपूर्ति दावा सहित मूल्य २० लाख से अधिक और १ करोड़ से कम है तो राज्य कमीशन पर इसकी शिकायत भेजी जाती है। इस तरह के मामलों में राज्य स्तर पर कार्यवाही होती है।
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उपभोक्ता संरक्षण कानून को 1986 में पारित किया गया। उपयुक्त शीर्षक के तहत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के अधिकार एवं दायित्व का भी विश्लेषण किया गया है। साथ ही, तथा देश में शिकायत निवारण तंत्र की स्थिति पर विशेष जोर देते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या पर भी जोर दिया गया है।
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