वसीयत से क्या आशय है
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वसीयत से आशय उस कानूनी दस्तावेज से होता है, जो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के बंटवारे के संबंध में बनाता है, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संम्पत्ति उसकी इच्छानुसार उचित व्यक्ति को मिले।
व्याख्या :
वसीयत वह कानूनी दस्तावेज है, जो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के बंटवारे के संबंध में बताता है। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज के रूप में संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए सही दिशा प्रदान करता है।
कोई व्यक्ति जीवन भर संपत्ति अर्जित करता है और वह चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद किस व्यक्ति को संपत्ति मिले, उसे अपनी वसीयत में उस व्यक्ति का नाम उल्लेख करना पड़ता है, जिससे उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति वसीयत में उल्लेखित व्यक्ति को मिल जाती है।
यदि व्यक्ति अपनी वसीयत नहीं करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति सामान्य उत्तराधिकार कानून के तहत उसके निकटतम संबंधियों जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि को प्राप्त होती है, लेकिन यदि व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले ही वसीयत बना देता है तो वह अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी संपत्ति किसी को भी प्रदान कर सकता है।
वसीयत संपत्ति के उत्तराधिकार के सही बंटवारे के लिए एक आवश्यक दस्तावेज का कार्य करती है और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाना आवश्यक होता है, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसकी इच्छानुसार उचित व्यक्ति को मिले, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति पर कोई विवाद न हो।