वयस्क मत अधिकार क्या है ? समझाओ
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वयस्क मताधिकार : १८ साल का या उससे अधिक उम्र का प्रत्येक नागरिक जो की किसी आपराधिक कार्य में शामिल नही है और दिमागी रूप से स्वस्थ हैउसे मत देने का अधिकार है.
हर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं, वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, लूनैटिक्स, नाबालिगों, एलियंस आदि के अपवाद हैं, जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं है। यह सभी लोकतंत्रों का एक अनिवार्य पहलू है और समानता की अवधारणा पर आधारित है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का आधार है।
१.प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, उसे जाति, पंथ, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन और किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है।
२.यह देश के बड़े आकार के मद्देनजर अत्यधिक उल्लेखनीय है, यह बहुत बड़ी आबादी, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता और अत्यधिक अशिक्षा है।
३.सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को व्यापक-आधारित बनाता है, आम लोगों के आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, समानता के प्रमुख को बढ़ावा देता है, अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है और कमजोर वर्गों के लिए नई उम्मीदें खोलता है।
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