virodh ke adhikaar pe nibandh
Answers
Answer:
मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। ये नगरपालिका से लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं इसलिए ये हर जगह और हर समय लागू होते हैं। मानवाधिकार मानदंडों का एक समूह है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है। नगर निगम के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानून में कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित, इन अधिकारों को अनौपचारिक मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है जिसका एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए हकदार है क्योंकि वह एक इंसान है।
मानव अधिकार पर बड़े तथा छोटे निबंध (Long and Short Essay on Human Rights)
मानव अधिकारों पर निबंध 1 (200 शब्द)
मानवाधिकार सभी अधिकारों का एक समूह है जो हर व्यक्ति को उसके लिंग, जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्र, स्थान या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना दिया जाता है। इन्हें नैतिक सिद्धांत भी कहा जाता है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को स्पष्ट करते हैं। कानून द्वारा संरक्षित ये अधिकार हर जगह और हर समय लागू होते हैं।
बुनियादी मानवाधिकारों में जीवन का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरण, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ का अधिकार, विवाह और परिवार का अधिकार, राष्ट्रीयता और इसे बदलने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, भेदभाव से स्वतंत्रता, दासता से स्वतंत्रता, विचारधारा की स्वतंत्रता, अंतरात्मा और धर्म, आंदोलन की स्वतंत्रता, राय और सूचना का अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार और गोपनीयता के साथ हस्तक्षेप से स्वतंत्रता आदि शामिल हैं।
हालांकि इन अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित किया गया है लेकिन फ़िर भी इनमें से कई अधिकारों का विभिन्न कारणों से लोगों द्वारा उल्लंघन किया जाता है। इन अधिकारों में से कुछ का सरकार द्वारा भी उल्लंघन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को इन बुनियादी अधिकारों का हक़ मिले इसलिए संयुक्त राष्ट्र की समितियों का गठन किया गया है। इन अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों और कई गैर-सरकारी संगठनों की सरकारें भी बनाई गई हैं।
मानव अधिकारों पर निबंध 2 (300 शब्द)
प्रस्तावना
मानव अधिकार वे मानदंड हैं जो मानव व्यवहार के मानकों को स्पष्ट करते हैं। एक इंसान होने के नाते ये वो मौलिक अधिकार हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हकदार है। ये अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं।
मूलभूत मानव अधिकार
हमारे यहां कुछ बुनियादी मानवाधिकारों को विशेष रुप से सुरक्षित किया गया है। जिनकी प्राप्ति देश के हर व्यक्ति होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ मूलभूत मानव अधिकारों के विषय में नीचे चर्चा की गयी है।
जीवन का अधिकार
प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतन्त्र जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर इंसान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं मारे जाने का भी अधिकार है।
उचित परीक्षण का अधिकार
प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसमें उचित समय के भीतर सुनवाई, जन सुनवाई और वकील के प्रबंध आदि के अधिकार शामिल हैं।
सोच, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता
प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विवेक की स्वतंत्रता है उसे अपने धर्म को चुनने की भी स्वतंत्रता है और अगर वह इसे किसी भी समय बदलना चाहे तो उसके लिए भी स्वतंत्र है।
दासता से स्वतंत्रता
गुलामी और दास प्रथा पर क़ानूनी रोक है। हालांकि यह अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका अवैध रूप से पालन किया जा रहा है।
अत्याचार से स्वतंत्रता
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यातना देने पर प्रतिबंध है। हर व्यक्ति यातना न सहने से स्वतंत्र है।
अन्य सार्वभौमिक मानव अधिकारों में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, सक्षम न्यायाधिकरण, भेदभाव से स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता का अधिकार और इसे बदलने के लिए स्वतंत्रता, विवाह और परिवार के अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा के अधिकार, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ के अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार से हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, सरकार में और स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेने का अधिकार, राय और सूचना के अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और सामाजिक आदेश का अधिकार जो इस दस्तावेज़ को अभिव्यक्त करता हो आदि शामिल हैं।
हालांकि कानून द्वारा संरक्षित इन अधिकारों में से कई का लोगों द्वारा, यहां तक कि सरकारों के द्वारा भी, उल्लंघन किया जाता है। हालांकि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए कई संगठन बनाए गए हैं। ये संगठन इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं।
निष्कर्ष
कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिन लोगों के ऊपर मानव अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है वही अपने शक्ति का दुरुपयोग कर लोगो के मानव अधिकारों का हनन करने लगते है। इसलिए इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए की देश के सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकारों की प्राप्ति हो।