what are the revised salary rates implemented by delhi government in oct 2018?
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माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2018 को Delhi Govt. के याचिका की सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस Order को रद्द कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ ने बुधवार को साफ किया कि मार्च, 2017 की अधिसूचना के तहत कामगारों को मजूदरी दी जाएगी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने Supreme Court के आर्डर का पालन करते हुए Minimum Wages in Delhi Revised कर दिया है.
Minimum Wages in Delhi Revised
आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि Delhi High Court ने गत चार अगस्त को पांच मार्च, 2017 की अधिसूचना को संविधान के विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया था. तकनीकी आधार पर हाईकोर्ट ने अधिसूचना को निरस्त किया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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