what is the Hindi full form of GST
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जी इस टी – वस्तु एवं सेवा कर | (गुड्स एंड सर्विस टैक्स )
भारत में जी इस टी 1 जुलाई 2017 में लागु हुआ था |
ये टैक्स तब लगता है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं | पहले कई तरह के टैक्स लिए जाते थे जैसे – सैल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स लिए जाते थे | अब जी इस टी में सभी तरह के टैक्स को शामिल कर दिया गया है |
फायदा :- जी इस टी लागु होने पर सबसे ज़्यादा फायदा देश की आम जनता को होगा | पूरे देश में सामान की कीमत एक ही होगी | पूरे देश में सामान की खरीद पर आपको एक ही टैक्स देना होगा | इसका फायदा यह होगा कि एक ही व्यक्ति या संस्था पर कई बार टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पडेगी सिर्फ इसी टैक्स से सारे टैक्स वसूल कर लिए जाएंगे | कर की वसूली करते समय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा कर में हेराफेरी की संभावना कम हो जाएगी |
हालांकि कई राज्यों में मिलने वाले सामान पर अलग –अलग टैक्स लगता है | इसके तहत पूरे देश में माल बेचने या उसकी सप्लाई करने वालों को हर राज्य में तीन अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करने होंगे और अलग रिटर्न भरते हुए टैक्स का हिसाब रखना होगा | अगर कोई कंपनी अलग अलग तरह के कारोबार करती है तो उसे हर कारोबार का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा |
किन वस्तुओं पर जी इस टी नहीं लगेगा ?
दूध, गुड, अंडा, दहीं, खुला पनीर, ताज़ा शहद, ताज़ी सब्जी, आटा, बेसन, नमक, गन्ना, पण के पत्ते, मैदा, प्रसाद एन सब पे जी इस टी की छुट है |