write about Art 51 of the Indian constitution
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भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 1949
51. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य इसके लिए प्रयास करेगा
(ए) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;
(बी) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखता है;
(ग) एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान; और मध्यस्थता PART IVA FUNDAMENTAL DUTIES द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना
Explanation:
भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 1949
भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 194951. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य इसके लिए प्रयास करेगा
भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 194951. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य इसके लिए प्रयास करेगा(ए) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;
भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 194951. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य इसके लिए प्रयास करेगा(ए) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;(बी) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखता है;
भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 194951. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य इसके लिए प्रयास करेगा(ए) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;(बी) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखता है;(ग) एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान; और मध्यस्थता PART IVA FUNDAMENTAL DUTIES द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना
Answer:
The State shall promote international peace and security by the prescription of open, just and honourable relations between nations, by the firm establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among governments and by the maintenance of justice and respect for treaty obligations ...
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