write essay on experience of lockdown in Hindi
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कोरोना का संक्रमण देश में फैलने से रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन किया गया है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका एलान किया है. इस दौरान लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है. हालांकि जरूरत के सामानों की दुकानें खुली रहेंगी.
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के नियम क्या हैं, तो हम आपको इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं. भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट कानून 2005 नियमों के तहत लॉकडाउन के मामलों से निबटा जाता है. लॉकडाउन के दौरान बिना इमरजेंसी के घर से बाहर निकलने पर इन धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
धारा 188 के तहत मिलेगी सजा
लॉकडाउन के दौरान अगर आप बिना किसी वजह सिर्फ तफरी मारने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो धारा 188 के तहत आपको 1 महीने की जेल हो सकती है. इस धारा के तहत आपको जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है. जुर्माने की राशि 200 रुपये तक हो सकती है.
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