यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने, बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के, निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब-किताब प्रस्तुत नहीं किया है तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिये या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए, आदेश की तिथि से, कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है?
A. 2 वर्ष
B. 3 वर्ष
C. 4 वर्ष
D. 5 वर्ष
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2 years is the correct answer
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Option A is the right answer
Ritikalakrabairagi:
i hope it help you
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