Sociology, asked by vijaystandards6927, 1 year ago

यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने, बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के, निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब-किताब प्रस्तुत नहीं किया है तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिये या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए, आदेश की तिथि से, कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है?
A. 2 वर्ष
B. 3 वर्ष
C. 4 वर्ष
D. 5 वर्ष

Answers

Answered by souravbajpai19
1

2 years is the correct answer

Answered by Ritikalakrabairagi
0
Option A is the right answer

Ritikalakrabairagi: i hope it help you
souravbajpai19: it is correct
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