Social Sciences, asked by lk7569845, 2 months ago

.15 हमारे संविधान के अनुसार, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है।​

Answers

Answered by diyabhana
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Answer:

संविधान के अनुच्छेद 248 (1) में यह कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं।

Answered by mona222
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केंद्र सरकार के पास

हमारे देश के संविधान के अनुसार कानून बनाने का शक्ति केंद्र सरकार के पास है

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