19. भारतीय संघ की भाषा - नीति का वर्णन करें।
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भारतीय संघ की भाषा - नीति का वर्णन करें।
- संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप है {संविधान का अनुच्छेद 343 (1)} । परन्तु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है (राजभाषा अधिनियम की धारा 3) ।
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भारत के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया हिंदी के अलावा, इक्कीस भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। हिन्दी को थोपने के प्रसार से बचने के लिए एहतियात के तौर पर भारत के संविधान ने कदम उठाए हैं गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र।
Explanation:
Describe the language policy of the Indian Union.
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