7.
कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार
न्याय पा सकता है? मुफ विधिक
सहायता प्राप्त करने कि पात्रता क्या है?
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भारत मे विधिक सहायता के सरकारी प्रयास
वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के साथ अनुच्छेद 39क को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो रहा हो, उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। ...
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