World Languages, asked by nsbagul236, 28 days ago

आईएस कोड आफआईएस कोड आफ पार्टिकल फायर आर सी एम सी क्यू ​

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Answered by 12020
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आरसीएम के नियम में बदलाव से बड़ी संख्या में व्यापारियों को राहत

सरकार अभी तक किन क्षेत्र के व्यापारियों पर यह नियम लागू होगा यह तय नहीं कर सकी है

सूरत

जीएसटी काउंसिल ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के आरसीएम संबंधित नियम की धारा 9(4) में परिवर्तन करने के बाद अब से तमाम रजिस्टर्ड व्यापारियों पर रिवर्स चार्ज मैकनिज्म नहीं लागू होगा। नए नियम के अनुसार कुछ निश्चित क्षेत्र के व्यापारियों को ही आरसीएम का नियम लागू होगा। हालाकि सरकार अभी तक किन क्षेत्र के व्यापारियों पर यह नियम लागू होगा यह तय नहीं कर सकी है।

गुड्स एंड सर्विस टैक्स की धारा 9(4) के अंतर्गत आरसीएम का अमल 30 सितंबर 2019 तक स्थगित किया गया था। इसके बाद सेन्ट्रल जीएसटी विभाग ने 29 जनवरी को जारी किए एक परिपत्र 8-2017 सीटी(आर) के अनुसार सरकार आगामी दिनों में केन्द्र सरकार की ओर से कुछ क्षेत्र के व्यापारियों को चुना जाएगा, उन्हें ही रिवर्स चार्ज मैकनिज्म भरना होगा। जीएसटी कन्सल्टन्ट प्रशांत शाह ने बताया कि नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन पर ही यह नियम लागू होने के कारण बड़ी सख्या में व्यापारियों को आरसीएम नहीं भरना होगा। फिलहाल सरकार की ओर से कोई व्यापारी नहीं चुने गए होने से किसी भी व्यापारी पर नियम लागू नहीं होगा। हालाकिं अनरजिस्टर्ड व्यापारी के साथ खरीद-बिक्री करने पर रजिस्टर्ड व्यापारी अथवा संस्था को आरसीएम भरना पड़ेगा। पहले पांच हजार की छूट थी, लेकिन अब वह दूर कर दी गई है।

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