Hindi, asked by amansahu87219, 4 months ago

आदिवासियों को विकास के नाम पर उनकी जमीन से बेदखल करना न्याय संगत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए | ​

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Answered by Surajraud
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Answer:

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि अधिनियम के तहत वास्तव में दावों का खारिज होना आदिवासियों को बेदखल करने का आधार नहीं है. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर दावे के खारिज होने के बाद किसी को बेदखल किया जाए.

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