अगर आपके आस पास कोई व्यक्ति किसी जानवर को कैद कर परेशान करता है तो आप उसके बचाव के लिये क्या
करेंगे?
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अगर आपके आस पास कोई व्यक्ति किसी जानवर को कैद कर परेशान करता है तो आप उसके बचाव के लिये क्या करेंगे?
✎... यदि हमारे आस-पास कोई व्यक्ति किसी जानवर को कैद कर परेशान करता है, तो हम सबसे पहले उसके बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। हम सबसे पहले उस व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करेंगे और उसे पशुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने के लिए समझाएंगे। यदि वह नहीं माना तो हम उसे पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी भी देंगे। उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति नहीं मानता है तो हम निकटतम पुलिस स्टेशन जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। हम किसी पशु कल्याण संस्था को भी फोन कर सकते हैं और उसके सदस्यों को बुलाकर सारी स्थिति की जानकारी संस्था को दे सकते हैं ताकि आगे की जो भी उचित कार्रवाई हो वे पशु कल्याण संस्था करें।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51-A के अनुसार किसी भी जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति व संवेदनशील व्यवहार करना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। भारतीय दंड संहिता की 428 और 429 धाराओं के मुताबिक किसी भी जानवर को प्रताड़ित करने और यातना देने पर दंडनीय अपराध माना जा सकता है, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।
किसी भी पशु को यातना देने पर कम से कम 3 महीने की सजा हो सकती है। किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना मारना दंडनीय अपराध है। उसके लिए 7 साल की सजा हो सकती है। हम उस व्यक्ति को इन सारे कानूनों के बारे में बताते हुए उसे सचेत करने का प्रत्यय करेंगे। नहीं मानने पर हम पुलिस या पशु कल्याण संस्था की सहायता लेंगे।
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