अकाउंट खोलने के लिए आप क्या चुनते हैं? 'बातचीत के नए साथी' पाठ के आधार पर बताएँ।
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Explanation:
केंद्रीय बैंक आरबीआई ने केवाईसी नियमों पर अपना मास्टर सर्कुलर अपडेट किया है.
अगर आप बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अपना पैन और आधार कार्ड तैयार रखें. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक में खाता खोलने के लिए आधार और पैन जरूरी कर दिया है.
केवाईसी (नो योर कस्टमर या KYC) से जुड़े अपने नए दिशानिर्देशों में केंद्रीय बैंक ने इसका जिक्र किया है. हालांकि, उसने यह साफ कर दिया है कि ये नियम आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन हैं. यह उस समय की बात है जब आधार की संवैधानिक वैधता पर शीर्ष न्यायालय में सुनवाई चल रही थी
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केंद्रीय बैंक ने केवाईसी (E-KYC) के नियमों पर अपना मास्टर सर्कुलर अपडेट किया है. इसमें KYC के लिए विभिन्न दस्तावेजों के बारे में बताया गया है. नया सर्कुलर कहता है कि नए बैंक खाते के लिए आधार और पैन नंबर देना अनिवार्य होगा.
अगर ये उपलब्ध नहीं हैं तो ग्राहक को सबूत देना होगा कि उन्होंने ये दस्तावेज बनाने के लिए आवेदन किया है.