अनुच्छेद और राष्ट्र के प्रति अधिकार
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किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार : इस अधिकार के तहत देश के हर नागरिक को भाषण देने, लिखने तथा अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी (स्वतंत्रता) दी गई है। हर नागरिक को देश के किसी भी भाग में आने-जाने की स्वतंत्रता है।
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