Social Sciences, asked by skhan300106, 7 months ago

अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है?​

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Answered by pragnya1842
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एपीएमस

एपीएमसपुराना एपीएमसी एक्ट

एपीएमसपुराना एपीएमसी एक्ट: इसके तहतकिसी राज्य के विभिन्न शहरों-कस्बों में उनके नाम पर ही मंडियों की स्थापना की जाती है

एपीएमसपुराना एपीएमसी एक्ट: इसके तहतकिसी राज्य के विभिन्न शहरों-कस्बों में उनके नाम पर ही मंडियों की स्थापना की जाती है: किसानों को सभी पैदावार मंडी लाने की जरूरत पड़ती है

एपीएमसपुराना एपीएमसी एक्ट: इसके तहतकिसी राज्य के विभिन्न शहरों-कस्बों में उनके नाम पर ही मंडियों की स्थापना की जाती है: किसानों को सभी पैदावार मंडी लाने की जरूरत पड़ती है: किसान इन मंडियों में नीलामी के आधार पर अपनी उपज बेचता है

एपीएमसपुराना एपीएमसी एक्ट: इसके तहतकिसी राज्य के विभिन्न शहरों-कस्बों में उनके नाम पर ही मंडियों की स्थापना की जाती है: किसानों को सभी पैदावार मंडी लाने की जरूरत पड़ती है: किसान इन मंडियों में नीलामी के आधार पर अपनी उपज बेचता है: मंडी से बाहर कोई भी किसान से उसका पैदावार नहीं खरीद सकता

एपीएमसपुराना एपीएमसी एक्ट: इसके तहतकिसी राज्य के विभिन्न शहरों-कस्बों में उनके नाम पर ही मंडियों की स्थापना की जाती है: किसानों को सभी पैदावार मंडी लाने की जरूरत पड़ती है: किसान इन मंडियों में नीलामी के आधार पर अपनी उपज बेचता है: मंडी से बाहर कोई भी किसान से उसका पैदावार नहीं खरीद सकता: मंडी में अपना कारोबार चलाने के लिए किसी व्यापारी को लाइसेंस हासिल करना होता है

एपीएमसपुराना एपीएमसी एक्ट: इसके तहतकिसी राज्य के विभिन्न शहरों-कस्बों में उनके नाम पर ही मंडियों की स्थापना की जाती है: किसानों को सभी पैदावार मंडी लाने की जरूरत पड़ती है: किसान इन मंडियों में नीलामी के आधार पर अपनी उपज बेचता है: मंडी से बाहर कोई भी किसान से उसका पैदावार नहीं खरीद सकता: मंडी में अपना कारोबार चलाने के लिए किसी व्यापारी को लाइसेंस हासिल करना होता है: थोक, खुदरा व्यापारी, रिटेल चेन, या फूड प्रोसेसिंग कंपनियां किसी किसान से सीधे उत्पाद नहीं खरीद सकतीं। इसके लिए उन्हें मंडी का सहारा लेना होता है

एपीएमसपुराना एपीएमसी एक्ट: इसके तहतकिसी राज्य के विभिन्न शहरों-कस्बों में उनके नाम पर ही मंडियों की स्थापना की जाती है: किसानों को सभी पैदावार मंडी लाने की जरूरत पड़ती है: किसान इन मंडियों में नीलामी के आधार पर अपनी उपज बेचता है: मंडी से बाहर कोई भी किसान से उसका पैदावार नहीं खरीद सकता: मंडी में अपना कारोबार चलाने के लिए किसी व्यापारी को लाइसेंस हासिल करना होता है: थोक, खुदरा व्यापारी, रिटेल चेन, या फूड प्रोसेसिंग कंपनियां किसी किसान से सीधे उत्पाद नहीं खरीद सकतीं। इसके लिए उन्हें मंडी का सहारा लेना होता है: सिर्फ सरकारी नियंत्रण वाली मंडियों द्वारा ही कारोबार का संचालन

एपीएमसपुराना एपीएमसी एक्ट: इसके तहतकिसी राज्य के विभिन्न शहरों-कस्बों में उनके नाम पर ही मंडियों की स्थापना की जाती है: किसानों को सभी पैदावार मंडी लाने की जरूरत पड़ती है: किसान इन मंडियों में नीलामी के आधार पर अपनी उपज बेचता है: मंडी से बाहर कोई भी किसान से उसका पैदावार नहीं खरीद सकता: मंडी में अपना कारोबार चलाने के लिए किसी व्यापारी को लाइसेंस हासिल करना होता है: थोक, खुदरा व्यापारी, रिटेल चेन, या फूड प्रोसेसिंग कंपनियां किसी किसान से सीधे उत्पाद नहीं खरीद सकतीं। इसके लिए उन्हें मंडी का सहारा लेना होता है: सिर्फ सरकारी नियंत्रण वाली मंडियों द्वारा ही कारोबार का संचालन: कमीशन एजेंटों को कमीशन लेने की इजाजत होती है

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